इराक में एक प्रस्तावित विधेयक ने बड़े पैमाने पर चिंता पैदा कर दी है, खासकर कार्यकर्ताओं के बीच, क्योंकि इसमें लड़कियों के लिए कानूनी विवाह की उम्र को संभावित रूप से “9 वर्ष” तक कम करने का प्रावधान है। इराक की संसद में पेश किए गए इस विधेयक को लेकर मानवाधिकार समर्थक काफी चिंतित हैं। उन्हें डर है कि इससे महिलाओं के अधिकार खत्म हो सकते हैं और पहले से ही पितृसत्तात्मक समाज में कम उम्र में विवाह में वृद्धि हो सकती है।
समाचार एजेंसी एएफपी ने बताया कि प्रस्तावित विधेयक नागरिकों को पारिवारिक मामलों को संभालने के लिए धार्मिक अधिकारियों और नागरिक न्यायपालिका के बीच चयन करने की अनुमति देगा। आलोचकों को चिंता है कि इससे विरासत, तलाक और बच्चों की हिरासत जैसे क्षेत्रों में अधिकार कम हो सकते हैं।
यह भी पढ़ें | इराक ने राष्ट्रीय सुरक्षा चिंताओं का हवाला देते हुए टेलीग्राम पर प्रतिबंध लगा दिया। सभी विवरण