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उत्पाद शुल्क नीति मामले: सुप्रीम कोर्ट आप नेता मनीष सिसौदिया की जमानत याचिका पर सोमवार को सुनवाई करेगा
सुप्रीम कोर्ट कथित दिल्ली उत्पाद शुल्क नीति घोटाले से संबंधित भ्रष्टाचार और मनी लॉन्ड्रिंग मामलों में आम आदमी पार्टी (आप) नेता मनीष सिसौदिया की जमानत याचिका पर सोमवार को सुनवाई करेगा।
दिल्ली के पूर्व उपमुख्यमंत्री यह तर्क देते हुए जमानत की मांग कर रहे हैं कि वह 16 महीने से हिरासत में हैं और पिछले साल अक्टूबर से मुकदमा आगे नहीं बढ़ा है। सुप्रीम कोर्ट की 29 जुलाई की वाद सूची के अनुसार, जस्टिस बीआर गवई और केवी विश्वनाथन की पीठ सिसोदिया की याचिकाओं पर सुनवाई करेगी।
पीटीआई के अनुसार, 16 जुलाई को शीर्ष अदालत याचिकाओं पर सुनवाई के लिए सहमत हुई और केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) और प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) से जवाब मांगा।
सिसोदिया ने उत्पाद शुल्क नीति से संबंधित भ्रष्टाचार और मनी लॉन्ड्रिंग मामलों में अपनी जमानत याचिकाओं को फिर से शुरू करने की मांग करते हुए एक आवेदन भी दायर किया है।
कोरोनिल को लेकर रामदेव के खिलाफ डॉक्टरों की याचिका पर दिल्ली HC ने सोमवार को आदेश दिया
दिल्ली उच्च न्यायालय योग गुरु रामदेव के खिलाफ कई डॉक्टरों के संघों द्वारा दायर याचिका पर सोमवार को अपना फैसला सुनाएगा, जिसमें दावा किया गया था कि ‘कोरोनिल’ सीओवीआईडी -19 का “इलाज” है।
पीटीआई के मुताबिक, यह याचिका रामदेव, उनके सहयोगी आचार्य बालकृष्ण और पतंजलि आयुर्वेद के खिलाफ डॉक्टरों के संघों द्वारा 2021 के मुकदमे का हिस्सा है। न्यायमूर्ति अनूप जयराम भंभानी ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद 21 मई को आदेश सुरक्षित रख लिया था।
मुकदमे में दावा किया गया है कि रामदेव ने ‘कोरोनिल’ के बारे में “अप्रमाणित दावे” किए, जो कि सीओवीआईडी -19 का इलाज है, जबकि दवा को केवल “इम्यून-बूस्टर” के रूप में लाइसेंस दिया गया था।
डॉक्टरों के वरिष्ठ वकील ने रामदेव और अन्य को भविष्य में इसी तरह के दावे करने से रोकने के लिए निषेधाज्ञा का अनुरोध किया।