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हनीमून मर्डर केस: मेघालय हाईकोर्ट ने सोनम रघुवंशी की जमानत बरकरार रखी, राज्य की अपील खारिज

हनीमून मर्डर केस: मेघालय हाईकोर्ट ने सोनम रघुवंशी की जमानत बरकरार रखी, राज्य की अपील खारिज
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शिलांग. देशभर में चर्चित राजा रघुवंशी हनीमून मर्डर केस में मेघालय हाईकोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाया है। कोर्ट ने मुख्य आरोपी सोनम रघुवंशी की जमानत बरकरार रखते हुए राज्य सरकार की अपील खारिज कर दी। जस्टिस डब्ल्यू. डिएंगदोह की सिंगल बेंच ने शिलांग की निचली अदालत (एडिशनल डिप्टी कमिश्नर-न्यायिक) के अप्रैल 2026 के उस आदेश को सही ठहराया, जिसमें गिरफ्तारी के तरीके में प्रक्रियात्मक चूक** के आधार पर जमानत दी गई थी।

क्या है पूरा मामला

  • इंदौर के कारोबारी राजा रघुवंशी मई 2025 में पत्नी सोनम के साथ हनीमून पर मेघालय गए थे।
  • कुछ दिन बाद राजा का शव सोहरा के वेइसॉडोंग फॉल्स के पास एक खाई से बरामद हुआ।
  • सोनम कई दिनों बाद उत्तर प्रदेश में मिलीं, जिसके बाद केस ने नया मोड़ लिया।

पुलिस के आरोप

मेघालय पुलिस ने इस मामले में 700 से ज्यादा पन्नों की चार्जशीट दाखिल की है। पुलिस का आरोप है कि यह हत्या पूर्व-नियोजित साजिश के तहत की गई, जिसमें सोनम और उनके कथित सहयोगी राज कुशवाहा शामिल थे। (सभी आरोप अभी अदालत में साबित होने बाकी हैं।)

आगे क्या

हाईकोर्ट के जमानत पर फैसले के बावजूद इस केस का आपराधिक ट्रायल जारी रहेगा। जमानत का मतलब आरोपों से बरी होना नहीं है — अदालत में सुनवाई के दौरान ही तय होगा कि आरोप सही हैं या नहीं। इस हाई-प्रोफाइल केस पर देशभर की नजरें टिकी हुई हैं।

Sources: Deccan Herald | Dynamite News

By Nilesh

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