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SIR विवाद: सुप्रीम कोर्ट का CEC ज्ञानेश कुमार और दोनों चुनाव आयुक्तों को नोटिस, जंतर-मंतर पर दिल्ली सरकार से भी जवाब तलब

SIR विवाद: सुप्रीम कोर्ट का CEC ज्ञानेश कुमार और दोनों चुनाव आयुक्तों को नोटिस, जंतर-मंतर पर दिल्ली सरकार से भी जवाब तलब
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नई दिल्ली.** CEC ज्ञानेश कुमार और चुनाव आयोग के खिलाफ चल रहे SIR (Special Intensive Revision) विवाद में सुप्रीम कोर्ट ने एक अहम कदम उठाया है। CJI सूर्य कांत और जस्टिस जॉयमाल्या बागची की दो-जजों की बेंच ने मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार और चुनाव आयुक्तों सुखबीर सिंह संधू व विवेक जोशी को नोटिस जारी किया है।

याचिका में क्या है आरोप

विपक्ष के नेता राहुल गांधी और अन्य INDIA गठबंधन नेताओं द्वारा दाखिल इस याचिका में देशभर में चल रही Special Intensive Revision प्रक्रिया में गड़बड़ियों का आरोप लगाया गया है। याचिकाकर्ताओं का दावा है कि SIR के दौरान बड़ी संख्या में वोटरों के नाम मतदाता सूची से हटाए जा रहे हैं।

जंतर-मंतर पर भी दिल्ली सरकार से जवाब तलब

इसी सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने जंतर-मंतर को विरोध-प्रदर्शन स्थल की सूची से हटाने (डी-नोटिफिकेशन) के मामले पर भी दिल्ली सरकार से जवाब मांगा है। यह मुद्दा हाल के हफ्तों में हुए कई विरोध-प्रदर्शनों और हिरासत की घटनाओं से जुड़ा हुआ है, जो CEC/SIR थ्रेड का ही हिस्सा बन गया है।

दूसरी तरफ राहुल गांधी-अखिलेश यादव को भी नोटिस

इसी मामले में सुप्रीम कोर्ट ने एक अलग याचिका पर राहुल गांधी, समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव और अन्य नेताओं को भी नोटिस जारी किया है, जो SIR को लेकर सुप्रीम कोर्ट तक मार्च निकालने की योजना के खिलाफ दाखिल की गई थी — यानी अब यह विवाद दोनों तरफ से कानूनी मोर्चे पर आगे बढ़ चुका है।

आगे क्या

अब सभी पक्षों को अपना जवाब दाखिल करना होगा, जिसके बाद सुप्रीम कोर्ट इस मामले की आगे सुनवाई करेगा। यह थ्रेड पिछले कुछ हफ्तों से राष्ट्रपति भवन मुलाकात, CJI को ज्ञापन और राज्य-स्तरीय “Save Democracy” प्रदर्शनों से होकर अब न्यायिक मोर्चे पर फिर से सक्रिय हो गया है।

Sources: India TV News | Maktoob Media

By Nilesh

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