सुल्तानपुर (उत्तर प्रदेश).** कांग्रेस नेता राहुल गांधी के खिलाफ केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह पर की गई कथित आपत्तिजनक टिप्पणी से जुड़े मानहानि मामले में आज सुल्तानपुर की स्पेशल MP-MLA कोर्ट अपना फैसला सुनाएगी। यह मामला 2018 के कर्नाटक विधानसभा चुनाव प्रचार के दौरान बेंगलुरु में दिए गए एक बयान से जुड़ा है, जब अमित शाह BJP के राष्ट्रीय अध्यक्ष थे।
केस की शुरुआत कैसे हुई
स्थानीय BJP नेता और जिला सहकारी बैंक के पूर्व चेयरमैन विजय मिश्रा ने 4 अगस्त 2018 को राहुल गांधी के खिलाफ मानहानि की शिकायत दर्ज कराई थी। उनका आरोप था कि 8 मई 2018 को बेंगलुरु की एक चुनावी सभा में राहुल गांधी ने अमित शाह के बारे में आपत्तिजनक बयान दिया था।
8 साल की पूरी टाइमलाइन
| तारीख | घटना |
|——|——|
| 27 नवंबर 2023 | कोर्ट ने राहुल गांधी को मुकदमे का सामना करने के लिए समन भेजा |
| 20 फरवरी 2024 | राहुल गांधी कोर्ट में पेश हुए, जमानत मिली |
| 26 जुलाई 2024 | राहुल गांधी ने अपना बयान दर्ज कराया |
| 9 अक्टूबर 2024 | शिकायतकर्ता विजय मिश्रा ने गवाही दी |
| 28 फरवरी 2025 | पहले गवाह का बयान दर्ज हुआ |
| 8 दिसंबर 2025 | दूसरे गवाह की गवाही हुई |
| 6-12 अक्टूबर 2026 | दोनों पक्षों की अंतिम बहस पूरी हुई |
| 26 अक्टूबर 2026 | कोर्ट का फैसला |
कोर्ट ने फैसले के दिन राहुल गांधी को व्यक्तिगत रूप से पेश होने का निर्देश दिया है।
आगे क्या
यह मामला बीते 8 साल से उत्तर प्रदेश की अदालत में चल रहा है और दोनों पक्षों की दलीलें पूरी होने के बाद स्पेशल मैजिस्ट्रेट शुभम वर्मा ने फैसला सुरक्षित रखा था। मामले के नतीजे पर कांग्रेस और BJP दोनों खेमों की नजर है, क्योंकि यह केस दोनों पार्टियों के बड़े नेताओं से सीधे जुड़ा हुआ है। फैसले के बाद आगे की कानूनी कार्रवाई इस पर निर्भर करेगी कि अदालत क्या निर्णय देती है।
Sources: Aaj Tak

